पोंजी स्कीम में पैसा गंवाने वाले 32 लाख पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा,6000 करोड़ की जब्त संपत्ति को बेचने जा रही है ED

 पोंजी स्कीम में पैसा गंवाने वाले 32 लाख पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा,6000 करोड़ की जब्त संपत्ति को बेचने जा रही है ED
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पोंजी स्कीम में पैसा गंवाने वाले 32 लाख पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा. ईडी (ED) ने 6000 करोड़ के घोटाले की जब्त संपत्तियों की बिक्री शुरू कर दी है. ये संपत्ति ईडी ने कई राज्यों से कुर्क की है. दरअसल, ED सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की सहमति से इन अटैच संपत्तियों को उन गरीब निवेशकों में बांटना चाहती है जो इस पोंजी स्कीम घोटाले के शिकार हुए हैं.पिछले हफ्ते ईडी ने एग्री गोल्ड ग्रुप की कंपनियों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ हैदराबाद के नामपल्ली स्पेशल कोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में कुर्क की गई संपत्तियों को डिसपोज करने की मांग की थी. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने जिन संपत्तियों की बिक्री और बहाली के लिए आवेदन किया है, उनमें 2310 रेसिंडेशियल और कमर्शियल प्लॉट, अपार्टमेंट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर के चिन्नाकाकानी में एक मनोरंजन पार्क शामिल हैं।

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कुर्क की गई 2310 संपत्तियों में से 2254 अकेले आंध्र प्रदेश में, 43 तेलंगाना में, 11 कर्नाटक में और दो ओडिशा में हैं. एग्री गोल्ड स्कीम के एजेंटों ने 32 लाख कस्टमरों से 6400 करोड़ रुपये से अधिक की वसली की. आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 2018 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने हाई कोर्ट का भी रूख किया और ईडी की कुर्की को जारी करने की मांग की ताकि वह पीड़ितों को पैसे लौटा सके.ईडी ने एग्री गोल्ड समूह और उसके प्रमोटर अव्वा वेंकट रामा राव और उनके परिवार के सदस्यों अव्वा वेंकट शेषु नारायण और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. स्पेशल कोर्ट ने उनके और 20 अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर दो आरोपपत्रों का संज्ञान लिया है।

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