ट्विटर को लगा तगड़ा झटका,केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज,50 लाख का जुर्माना
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दस ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी को 39 यूआरएल हटाने का निर्देश दिया गया था. वही दुसरी तरफ बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर कोई किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है. वही बता दें कि जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उसने समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की मांगों का पालन नहीं करने का कारण नहीं बताया है. वही आपको बताते चलें कि आखिरकार फैसले के ऑपरेटिव भागों का उल्लेख करते हुए जस्टिस दीक्षित ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रुख से आश्वस्त हैं कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब्लॉक करने की शक्ति है, बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है.