एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये 6 नियम,जाने आपकी जेब पर ऐसे होगा असर
मार्च का महीना खत्म होने वाला है.न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं. ऐसे में एक अप्रैल से कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. 1 अप्रैल से पैन को आधार से लिंक नहीं कराने की स्थिति में आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसके अलावा कई ऑटो कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं. ऐसे में हम आपको उन बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है. यदि आप इस समय सीमा के भीतर दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको इसे अपने आधार से लिंक कराते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.भारत स्टेज-2 के लागू होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है. ऐसे में Tata Motors, Maruti Suzuki, Mercedes-Benz, BMW, Toyota और Audi जैसी कई कंपनियों की गाड़ियों की कीमत बढ़ने वाली है. सभी कंपनियों ने 1 अप्रैल 2023 से अपनी नई दरें लागू करने का फैसला किया है. जानकारों के मुताबिक अलग-अलग कंपनियों की कारों की कीमत 50 हजार रुपए तक हो सकती है.देश में 1 अप्रैल, 2023 से सोने की बिक्री के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अप्रैल से ज्वेलर्स सिर्फ वही ज्वैलरी बेच सकेंगे, जिस पर 6 अंकों का HUID नंबर दर्ज होगा. उपभोक्ता विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 18 जनवरी 2023 को यह फैसला लिया था. पहले एचयूआईडी वैकल्पिक था. ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक पुराने आभूषणों को बिना हॉलमार्क मार्क के बेच सकेंगे.अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना प्रीमियम पॉलिसी खरीदने वाले हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है. सरकार ने बजट 2023 में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2023 से सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें यूलिप प्लान को शामिल नहीं किया गया है.अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. डीमैट खाताधारकों को 1 अप्रैल, 2023 से पहले नामांकन दाखिल करना आवश्यक है. ऐसा करने में विफल रहने पर खाताधारकों के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. सेबी के सर्कुलर के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपका अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा,..