ओसामा की जमानत याचिका को एसीजीएम 9 की कोर्ट ने किया खारिज,जमानत के लिए अब जिला जज के यहां की जाएगी अर्जी

 ओसामा की जमानत याचिका को  एसीजीएम 9 की कोर्ट ने किया खारिज,जमानत के लिए अब जिला जज के यहां की जाएगी अर्जी
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सीवान: पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. ओसामा शहाब (Osama Shahab) को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर सीवान कोर्ट (Siwan Court) में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुधवार (18 अक्टूबर) को जेल भेज दिया गया है।

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वहीं, इस मामले में ओसामा शहाब की ओर से जमानत के लिए अपील की गई थी. एसीजीएम 9 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है. अब जिला जज के यहां जमानत के लिए अर्जी की जाएगी।

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