संजय सिंह को कोर्ट ने दी सांसदी की शपथ लेने की इजाजत,5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ
AAP नेता संजय सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत मिल गई है। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। बता दें कि आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत का रुख किया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करके केंद्रीय जांच एजेंसी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संजय सिंह ने इस अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा था, ‘‘यह पाया गया है कि मुख्य मामला पहले से ही 3 फरवरी, 2024 को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस अर्जी पर ईडी के जांच अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक को नोटिस जारी किया जाता है।’’