MP-MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुनाई 7 साल की सजा,अपहरण और रंगदारी से जुड़ा हुआ है मामला
लोकसभा चुनाव से पहले जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. इंजीनियर के अपहरण और रंगदारी मामले में MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. बीते मंगलवार को ही कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट से ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब जब धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली है तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी ग्रहण लग गया है।पूर्वांचल के बाहुबली जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण-रंगदारी के मामले में दोषी पाते हुए MP-MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है. नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धंनजय और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति न कराने पर अपहरण-रंगदारी और धमकी देने के मामले में केस दर्ज कराया था. 5 मार्च को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था.अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ शरद चंद्र त्रिपाठी ने दोपहर 4 बजकर 10 मिनट पर धंनजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. फिलहाल सजा होने के बाद अब धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया है।