दिल्ली में आज से लागू हुआ GRAP-1,राजधानी में गाड़ी चलाने वाले समझ ले क्या है नया नियम?
दिल्ली में इस साल सर्दियों का आगाज होते ही एयर पॉल्यूशन ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दशहरा के बाद बीते रविवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 224 पर पहुंच गया। वहीं, सोमवार (14 अक्टूबर) को भी पॉल्यूशन का स्तर 234 तक पहुंच गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।इसी को देखते हुए दिल्ली में इस साल भी GRAP-1 को लागू करने का निर्देश दे दिया गया है, इसे आज से लागू किया जा रहा है। इसी के साथ राजधानी में कई चीजों पर बैन भी लग गया है। जानकारी दे दें कि इस चरण में खुले में कचरा जलाने पर बैन, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और रेस्टोरेंट में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन लगाना शामिल है।
बता दें कि GRAP-1 तब लागू होता है, जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है।अपने गाड़ी के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें।गाड़ी में टायर का उचित दबाव बनाए रखें।अपने गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट रखें।रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद रखें।गाड़ियों के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या EV को प्राथमिकता दें।311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से एयर पॉल्यूशन गतिविधियों की रिपोर्ट करें।आसपास ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।PUC के नियमों का सख्ती से पालन।