बलात्कार मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं,निचली अदालत के पास भेजा मामला
बलात्कार मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है.वही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निचली अदालत को भेज दिया है और निर्देश दिया है कि इस मामले में नए सिरे सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजा है. इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है.इसके साथ ही निचली अदालत में शुरू से सुनवाई के बाद ही फैसला सुनाने के लिए कहा है।वही दूसरी तरफ बता दें कि कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश के बाद कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ बेहला महिला थाना और भवानीपुर थाने में 20 दिसंबर, 2021 को FIR दर्ज की गई थी.दरअसल बता दें ये मामला दिसंबर 2019 का है. उस वक्त एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके सहयोगियों के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. इस शिकायत के आधार प उनके कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथियों के खिलाफ रेप के आरोप मे मुकदमा दर्ज किया गया था.हालांकि बीजेपी नेता ने यह मामला को गलत और साजिश के तहत फसाने का आरोप भी लगायाथा।वही अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बसु और प्रदीप जोशी रेप केस में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और जिस्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी.