दिल्ली को अब दिल्ली वाले चलाएंगे,सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले चड्डा-पैराशूट से उतारे गए LG

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सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है. एनसीटी दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार को विधायी शक्ति दी गई है. सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 2018 के फैसले पर असहमति जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं. यहां चुनी हुई सरकार है लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं. Screenshot 2023 05 11 12 02 42 25 87e73a2917b4f9d3746b50a5a3bb43e1कोर्ट ने माना की चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है.हालांकि आपकों बता दें कि वही सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मामले का अधिकार एलजी का है. लोकतंत्र में असली फैसला चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र का कानून नहीं है। SupremeCourtofIndiaतो दिल्ली सरकार कानून बना सकती है. चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. एलजी को सरकार की बात माननी चाहिए. एलजी को चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए.

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