‘अग्निविर’ से रिटायर्ड जवानों के लिए रेलवे ने विभिन्न पदों पर नौकरी में आरक्षण देने का किया फैसला
DESK: अग्निवीरों के लिए खुशी की खबर सामने आई है दरअसल में लगातार सवाल उठ रहा था की अग्निपथ योजना के तहत बहुत हीं कम समय में जवानों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। जिसके बाद वह जॉब लेस हो जाएंगे फिर उनकी जीवन बेकार हो जाएगी।इसी को देखते भारत सरकार ने रेलवे में सेना की ‘अग्निपथ’ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अराजपत्रित पदों पर 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है।साथ ही ‘अग्निवीरों’ को आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी रेलवे बोर्ड छूट देगी।
जो जानकारी सामने निकलकर आ रही है उसके अनुसार रेलवे सुरक्षा बल यानि कि RPF में भी ‘अग्निवीरों’ के लिए एक आरक्षण नीति विचाराधीन है।सूत्रों ने बताया कि रेलवे ‘अग्निवीरों’ को ‘लेवल-1 और लेवल-2′ के पदों पर क्रमश: 10 प्रतिशत और पांच प्रतिशत ‘होरिजोंटल आरक्षण’ प्रदान करेगा. अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु में छूट दी जाएगी. अग्निवीर के पहले बैच को तय आयु सीमा से पांच साल, जबकि बाद के बैच को तीन साल की छूट दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में विभिन्न रेलवे भर्ती एजेंसी को इन छूट का लाभ देने को कहा है।कई केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और उद्योग निकाय समान नौकरी आरक्षण योजनाओं के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को उपयुक्त करियर विकल्प प्रदान कर रहे हैं।
जिन अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक सेवा अवधि पूरी कर ली है, वे अराजपत्रित वेतन ग्रेड के विरुद्ध खुले बाजार से कर्मचारियों की भर्ती के लिए रेलवे भर्ती एजेंसियों द्वारा जारी केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के खिलाफ दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।रेलवे का यह फैसला अग्निवीरों के लिए काफी अहम साबित होगा।