आजम खान एंड फैमिली को मिली बड़ी राहत,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर लगाई रोक

 आजम खान एंड फैमिली को मिली बड़ी राहत,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर लगाई रोक
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है.. हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई. पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूर नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है.बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं.रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात सात साल की सजा को आजम खान पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है. उनकी सजा पर रोक लगा दी है और जमानत भी दे दी है.पत्नी और बेटे को जमानत तो दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी और पचास पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया था. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

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