उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को सपा ने लिखी चिट्ठी,मुस्लिम महिला मतदाताओं को लेकर कर दी बड़ी मांग!

 उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को सपा ने लिखी चिट्ठी,मुस्लिम महिला मतदाताओं को लेकर कर दी बड़ी मांग!
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समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में सपा की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बड़ी मांग की है. पत्र में उन्होंने मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर/जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 (मतदान की तिथि) को “कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान-पत्र की जांच नहीं करेगा”. पत्र में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान-पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है.पत्र में आगे कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवा दिए।

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इसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा और इससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ. श्यामलाल पाल की चिट्ठी में कहा गया है- ‘प्रदेश में 09 विधान सभा उप-निर्वाचन क्षेत्रों 110-करहल, 29-कुन्दरकी, 213-सीसामऊ, 277-कटेहरी, 16-मीरापुर, 256-फूलपुर 397-मझवां, 71 खैर (अ०जा०) तथा 56-गाजियाबाद के रिटर्निग आफीसर, जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाय कि दिनांक 20 नवम्बर 2024 को “मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आई०डी० (मतदाता पहचान पत्र) की जांच नहीं करेंगे.’पत्र में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की HAND BOOK FOR RETURING OFFICER के पृष्ठ संख्या-143 के पैराग्राफ 13.6.9 (C) (i) Proces of Identification of Voter by Polling Officer में मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आई०डी० (मतदाता पहचान पत्र) की जांच करने का अधिकार दिया गया है.यूपी इकाई के अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की HAND BOOK FOR CANDIDATE के पृष्ठ संख्या-111 के पैराग्राफ 12.1.8 में निर्देश दिये गये है कि, मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी मतदाता की आईडी पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे. मतदाता की आईडी की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी को दिया गया है.

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