राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के लिए मंगलवार तक इंतजार करेगी कांग्रेस,नहीं तो फिर जाएंगे कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. अब कांग्रेस पार्टी की नजर लोकसभा स्पीकर पर लगी है कि वह कब राहुल की लोकसभा में वापसी कराते हैं. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है. फैसले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते – जय हिंद.यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने के लिए 15-15 मिनट मिले. राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा गया है कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है, इस तरह के मामले में सिर्फ राहुल को ही ऐसी सजा मिली है.राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दलील दी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया है, उनमें से किसी ने मुकदमा नहीं किया लेकिन सिर्फ बीजेपी के नेता ही इसमें मुकदमा कर रहे हैं. वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का असली सरनेम मोदी नहीं है, वह मोध सरनेम से मोदी बने हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि गवाहों ने साफ कहा है कि राहुल ने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है।