ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट को दोनों पक्षकारों को सौंपेने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश,दोनों पक्ष हार्ड कॉपी लेने पर हुए सहमत

 ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट को दोनों पक्षकारों को सौंपेने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश,दोनों पक्ष हार्ड कॉपी लेने पर हुए सहमत
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वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए।मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का शपथ पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें। जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी।

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विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जताई। इसलिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कॉपी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी लीगल टीम प्रमाणित प्रति के लिए जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेगी। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को लेकर याचिका दायर की थी।

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