दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार,एक्सक्यूटिव मामले का फैसला एलजी ही लेंगे-SC ने दिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है. एनसीटी दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार को विधायी शक्ति दी गई है. सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 2018 के फैसले पर असहमति जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं. यहां चुनी हुई सरकार है लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं. कोर्ट ने माना की चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है.हालांकि आपकों बता दें कि वही सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मामले का अधिकार एलजी का है. लोकतंत्र में असली फैसला चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र का कानून नहीं है। तो दिल्ली सरकार कानून बना सकती है. चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. एलजी को सरकार की बात माननी चाहिए. एलजी को चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए.