दिल्ली HC का I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से किया इंकार,31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

 दिल्ली HC का I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से किया इंकार,31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
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इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से विपक्षी दलों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आईएनडीआईए के उपनाम के तौर पर इंडिया का उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते। delhi high courtमामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।बता दें कि कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में विपक्षी दलों को गठबंधन के संक्षिप्त नाम आईएनडीआईए का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। opposition meeting 1याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने चुनाव आयोग को इसको लेकर शिकायत भेजी थी। आयोग की तरफ से जवाब ना मिलने पर उसने कोर्ट का रुख किया है।

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