लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल,डेब्ट फंड्स पर एफडी की तरह लगेगा टैक्स

 लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल,डेब्ट फंड्स पर एफडी की तरह लगेगा टैक्स
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म्यूच्यूअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको इस खबर से झटका लगने वाला है. क्योंकि म्यूच्यूअल फंड के कुछ फंड्स में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट वाली छूट को सरकार खत्म कर सकती है.इससे अब कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर मिलने वाला टैक्स बेनेफिट खत्म हो गया है और अब 1 अप्रैल 2023 से आपको पहले से ज्यादा टैक्स इन पर देना पड़ सकता है.finance minister nirmala sitharaman 1675234001वही बता दें कि फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक में ये संशोधन डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़ा है. अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश पर मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स बेनेफिट खत्म हो गया है. इसकी जगह इन स्कीम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में लाया गया है.वही आपकों बतातें चले कि पारित हुए संशोधन के हिसाब से जिन डेब्ट फंड्स का इक्विटी शेयर में निवेश 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, अब उन पर आयकर की स्लैब के हिसाब से कर देना होगा. union finance minister nirmala sitharaman targets congress by referring to the film the kashmir file 1647279636वहीं ऐसे निवेश पर लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. ये ठीक वैसे ही होगा जैसा कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स लगता है. हालांकि इसके लिए निवेश की अवधि तीन साल से कम होनी चाहिए।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट भाषण में ऐलान किया था।123 कि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में लोग 35 प्रतिशत तक की रकम को ही इक्विटी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं.

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