मुंबई में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जला सकते हैं पटाखे,हाईकोर्ट ने तय किया समय
प्रदूषण के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दिल्ली एनसीआर को अच्छी खासी टक्कर दे रही है। इस प्रदूषण व धुंए के कारण हवा जहरीली हो चुकी है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने त्योहारों में पटाखे जलाने के लिए भी समयसीमा तय कर दी है। सीएसटी में लगे राज्य सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल मीटर के अनुसार आर्थिक नगरी मुंबई में मंगलवार को AQI 301 तक पहुंच गया है जो कि लोगों के लिए काफी खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों के बाद आज के दिन मुंबई की हवा सबसे ज्यादा खराब नजर आई है।
मंगलवार के दिन शहर के सायन में 220, मलाड में 247, कोलाबा में 205, वर्ली में 238, देवनार में 275 व बीकेसी में 225 तक AQI दर्ज किया गया है। मुंबई शहर में लगातार ब्रिज, मेट्रो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली धूल शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं जिसके चलते कल मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित विभाग को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कि अगर शुक्रवार तक हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो कुछ दिनो तक सार्वजनिक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी ।बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण का स्तर देखते हुए त्योहारों के समय पटाखे जलाने पर भी पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। कोर्ट ने त्योहार को देखते हुए शाम 7 से रात 10 तक ही पटाखे जलाने के निर्देश दिए है । साथ ही तमाम नियमो का पालन जमीनी स्तर पर लागू हो इस के सख्ती से पालन को भी कहा है।