पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन मामलों में मिली अंतरिम जमानत

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पाकिस्तान की मीडिया ने बताया है कि लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़-फोड़ और जिले शाह की हत्या से संबंधित तीन मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है.वही बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद-रोधी एक अदालत ने आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में शनिवार को चार अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी। 8134f6202c5d7a21c313d6cf2c7d7b9c originalइमरान के खिलाफ ये मामले लाहौर पुलिस ने दर्ज किए हैं। इमरान यहां आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी साथ थे।इमरान ने न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर से कहा कि वह लाहौर की रेसकोर्स पुलिस द्वारा दर्ज तीन आतंकवाद मामलों की जांच में शामिल होना चाहते हैं। अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, ”उन्होंने कहा कि हालांकि ये मामले फर्जी हैं, 05 06 2022 pakistan 22774577उन्हें जांच में शामिल होना है और इस उद्देश्य से वह अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध कर रहे हैं।” अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए हर सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया।वही आपको बतातें चले कि आगे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को अदालत में नहीं लाने को भी कहा। न्यायाधीश ने कहा, “अगर अगली बार आपके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग अदालत में आए, तो मैं मामले की सुनवाई नहीं करूंगा।IMG 20220718 WA0007लाहौर पुलिस ने तोशाखाना उपहार मामले में इमरान को गिरफ्तार करने के अभियान के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर ये तीन मामले दर्ज किए थे। 

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