गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को झटका,दिग्विजय सिंह बोले-यही उम्मीद थी
गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्यूडिशरी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि उनसे यही तो उम्मीद थी. अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर मोदी सरनेम’ मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी को मानहानि मामले के फैसले पर रोक नहीं लगाई, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता बहाली नहीं हो सकेगी. इतना ही नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे. इस तरह राहुल गांधी अब लोकसभा नहीं बल्कि जनसभा के जरिए सियासत करते नजर आएंगे. ऐसे में साफ है कि राहुल अब सड़क जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? वही दूसरी तरफ बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यानी कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और यह सजा बरकरार रहेगी. वही बता दें कि गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई चली थी. दरअसल आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है. समर्थक यहां राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही संघर्ष में उनके साथ होने की बात कर रहे हैं.