धीरेंद्र शास्त्री मामले में कोर्ट ने गूगल-फेसबुक को जारी किया कारण बताओ नोटिस,आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का दिया था निर्देश

 धीरेंद्र शास्त्री मामले में कोर्ट ने गूगल-फेसबुक को जारी किया कारण बताओ नोटिस,आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का दिया था निर्देश
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये मामला हिंदू आध्यात्मिक नेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है। दरअसल, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गूगल और फेसबुक दोनों ही कंपनियों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को नहीं हटाया था। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के वकील पंकज दुबे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले महीने उच्च न्यायालय ने दोनों इंटरनेट कंपनियों को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। दुबे ने कहा कि गूगल और फेसबुक ने अभी तक ऐसे पोस्ट नहीं हटाए हैं।शास्त्री के शिष्य रणजीत सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूरे मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि दोनों कंपनियों ने चार दिसंबर के अदालती आदेश के बावजूद पोस्ट नहीं हटाए। अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को गूगल और मेटा के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार महीने में जवाब देने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना जांचे-परखे धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। ये काम दुर्भावनावश किया गया है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। इन पोस्ट्स को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने बीचे महीने आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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