बिहार में 1 जून से बदल जाएगा जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री का नियम,अब रजिस्ट्री के समय गवाह की नहीं पड़ेगी आवश्यकता
पटना:बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए गवाह को साथ में रखना और उसका सिग्नेचर कराना सबसे बड़ी टेंशन होती थी।सच तो यह है की जमीन के खरीद बिक्री में जल्दी कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिए राजी नहीं होता है।लेकिन सबके लिए अब खुशी की बात यह है की बिहार में एक जून 2023 से जमीन, फ्लैट और मकान समेत अन्य के निबंधन का जो नियम है उसमे बदलाव हो जाएगा।पुराने नियम बदलने से दोनों पक्षों यानि कि खरीदने वाले और बेचने वाले को राहत मिलेगी।बिहार सरकार अब जमीन या फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता को समाप्त करने जा रही है।
आपको बताते चले कि जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए पहले दो या चार गवाहों को साथ में लाना पड़ता था,ऐसे में अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।खरीदने वाले या बेचने वाले, किसी को इससे मतलब नहीं रहेगा. नए नियम लागू हो जाने के बाद सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री करने या कराने के लिए जाएंगे।
यानि की अब किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए एक जून तक का समय दिया गया है. बदलाव के बाद सिर्फ जमीन-फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को अपना-अपना आधार नंबर देना होगा. इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा।