रामनवमी हिंसा की जांच पर ममता सरकार को SC से झटका,होगी NIA जांच

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद तक के लिए टाल दी थी। mamata banerjee and calcutta high court 1000x600 1वही आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने एनआईए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया, हमने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के महीने में इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है। 2023 5image 00 02 356282491westbengalदरअसल आपको जानकारी देते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हिंसा को लेकर एनआईए की जांच कराने का आदेश दे दीया है।

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