रामनवमी हिंसा की जांच पर ममता सरकार को SC से झटका,होगी NIA जांच
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद तक के लिए टाल दी थी। वही आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने एनआईए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया, हमने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के महीने में इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको जानकारी देते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हिंसा को लेकर एनआईए की जांच कराने का आदेश दे दीया है।