दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है.सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से मेडकिल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे थे, लेकिन उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चार सितंबर तक टाल दिया है. 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर बीते दिनों लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं. समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है. वही बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार है. अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली के किसी भी विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, कोर्ट ने भी इसको स्पष्ट किया है.केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली न पूर्ण राज्य है और न ही संघ शासित प्रदेश है. विपक्ष को निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि विपक्ष गठबंधन की नहीं, दिल्ली की भी सोचें. उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र की है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा का विरोध नेहरू जी ने किया था.