23 प्रस्तावों पर नीतीश सरकार ने लगाई मुहर,बिहार के 6 प्रमुख नगरों के लिए 400 बसों की मिली स्वीकृति

 23 प्रस्तावों पर नीतीश सरकार ने लगाई मुहर,बिहार के 6 प्रमुख नगरों के लिए 400 बसों की मिली स्वीकृति
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे. उनके स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से राजनीतिक बहस भी जारी थी. इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए. सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. इसके साथ ही आज आयोजित हुई इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास किया गया है. इसमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इसके साथ ही स्कूल संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है.मंगलवार (5 दिसंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

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कैबिनेट द्वारा पास प्रस्तावों में कई अहम बदलाव भी शामिल हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनेगी, बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है. बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.आज आयोजित हुई बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही प्रत्येक जिले में निर्मित, निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है . दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है. आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है. पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है . बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।

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