जातिगत गणना को लेकर हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की दलील पर आज भी होगी सुनवाई

 जातिगत गणना को लेकर हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की दलील पर आज भी होगी सुनवाई
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पटना हाइकोर्ट में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण मामले पर सुनवाई जारी है। गुरुवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ इसपर सुनवाई कर रही है। महाधिवक्ता पीके शाही और अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बुधवार को राज्य सरकार का पक्ष रखा। नीतीश सरकार | हाईकोर्ट को बताया कि जातिगत गणना राज्य के अधिकार आता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए डाटा इकट्ठा करना अनिवार्य है। बगैर डाटा इकट्ठा किए आम नागरिकों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना संभव नहीं है। derailment nitish kumar condoles deaths announces rs 2 lakh eachवही बता दें कि वकील ने दलील दी कि जातीय सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। इस सर्वेक्षण से किसी की निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जातियों को लेकर बहुत सी सूचनाएं पहले से ही सार्वजनिक हैं। नामांकन कर नौकरी के लिए लोग स्वेच्छा से अपनी जाति की जानकारी देते रहे हैं।nitish kumar 99925478 99925478 समय के अभाव में महाधिवक्ता अपनी बहस पूरी नहीं कर पाए। गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। उसके बाद महाधिवक्ता की ओर से दी गई दलीलों का जवाब आवेदक के वकील देंगे। अंत में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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