लोकसभा में आज पेश होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,यूजर्स को मिलेगी अधिक प्राइवेसी
लोकसभा में गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे संसद की पटल पर रखेंगे. विधेयक में सरकार ने कई बदलाव किए हैं. इसमें कंपनियों पर लगने वाला अधिकतम जुर्माने की राशि भी घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है. नए बिल के मुताबिक, कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन के लिए ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पारित हो सकता है. बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. 1 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया था. वही आपको बताते चलें कि इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो गई थीं. सांसदों को यह बिल एक दिन पहले यानी रविवार को ही सर्कुलेट भी कर दिया गया था. लेकिन सोमवार को सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया और बिल पेश न हो सका. इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है. ऐसे में जब मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा तब भी हंगामे के भारी आसार हैं. दरअसल आपको जानकारी देते चले कि राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले जान लेते हैं कि यह बिल आखिर है क्या. क्यों इस बिल पर इतना हंगामा मचा हुआ है. आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस बिल को रोकने के लिए पूरे देश में घूमकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा. एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है. आइए जानते हैं कि अगर ये बिल कानून बनता है, तो क्या कुछ बदलेगा?