मोदी सरनेम मामले में राहुल को रांची कोर्ट में पेश होने का मिला आदेश,उपस्थिति से छूट की याचिका हुई खारिज
मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।वही बता दें कि अब रांची सिविल कोर्ट ने उनकी अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज कर दिया है।एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने राहुल गांधी को 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में 24 अप्रैल को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज करते हुए सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है।वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है। हालांकि, अभी उनकी याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है।वही आपकों जानकारी देते चले कि अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम राहत भी नहीं मिली है।