राज्य में दंगे भड़क सकते थे इसलिए की फिल्म द केरल स्टोरी बैन,SC में ममता सरकार की सफाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘द केरल स्टोरी’ मूवी को राज्य में प्रतिबंधित किया है. सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है. इस हलफनामे में सरकार ने मूवी को बैन करने के फैसले को सही बताया है. सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि मूवी में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और यह फिल्म मनगढंत तथ्यों पर आधारित है.पश्चिम बंगाल में इस मामले में एक और दलील दी कि राज्य की इंटेलीजेंस ने इस मूवी की रिलीज को लेकर कहा है कि अगर यह सिनेमाघरों में लगाई गई तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है. दलील में कहा गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और दंगे भड़कने की संभावना है. सरकार ने हलफनामे में कहा है कि मूवी की स्क्रीनिंग की वजह से कई समुदायों के बीच झड़प होने की संभावना पैदा हो सकती है.ऐसे में राज्य में किसी तरह की स्थिति न बिगड़े और घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार ने अपने फैसले पर सफाई देते हुए कहा है कि प्रतिबंध लगाने के पीछे इंटेलीजेंस से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार का यह नीतिगत निर्णय था.