सहारा के निवेशकों को वापस मिलेगा फंसा हुआ पैसा,SC के आदेश की गृहमंत्री शाह ने कि जमकर तारीफ
सहारा के निवेशकों को लेकर अब तक शांत रही केंद्र सरकार फ्रंट पर आ गई है. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा इससे सहारा समूहकी 4 सहकारी समितियों के हजारों निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा. दरअसल मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में से 4 समितियों को 10 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है.सहारा ग्रुप की चार समितियां, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसायटी शामिल हैं. इसके जमाकर्ता अपने पैसे के लिए लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कई सालों से कोई समाधान नहीं मिल रहा था.वही आपकों बतातें चले कि इधर वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया. इससे जुड़े अब तक एक लाख 22 दावों को डिजिटाइज्ड किया है. मंत्रालय ने कोर्ट से कहा है कि 5000 करोड़ रुपये दिए जाएं ताकि लोगों का पैसा वापस किया जा सके