सुप्रीम कोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश,ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक

 सुप्रीम कोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश,ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक
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उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज शुरू हुए सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है. ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई गई है. ये सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 40 सदस्यीय टीम कर रही थी. वजूखाने को छोड़कर परिसर में हर जगह सर्वे करने का आदेश था. यह सर्वे वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर हो रहा था. एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक अदालत में सौंपनी है. सर्वे को लेकर प्रशासन सतर्क है और परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.gyanvapi supreme courtइसी बीच मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष से कल ही हाई कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कोई असर नहीं होगा.सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर हाई कोर्ट में सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश दिया है.supreme court of india हाई कोर्ट को 26 जुलाई शाम 5.30 बजे तक सुनवाई करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दी. तब तक ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई.

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