अरविंद केजरीवाल को जारी समन को सेशन कोर्ट मे दी गई चुनौती,दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ है मामला
दिल्ली शराब नीति मामले में ED की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को सेशन कोर्ट मे चुनौती दी गई है. इस मामले में आज यानी शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई.अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी करते हुए पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे. शुरुआती तीन समन CM के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया था.केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि केजरीवाल ने एक मुख्यमंत्री होने के कारण कहा था कि वह नहीं आ सकते हैं, जबकि न्यायाधीश ने आदेश में ये भी नहीं लिखा कि उन्होंने इन पर विचार किया है. वकील ने कहा कि मैंने हर समन में अपनी गैर-हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं. इसलिए मैं कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहा हूं. केजरीवाल के वकील ने कहा कि एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि यदि आप नहीं आए तो हम आप पर मुकदमा चलाएंगे. केजरीवाल के वकील पहले भी यह कह चुके हैं कि ईडी चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करना चाहती है.’केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को 202 के तहत जांच करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया. समन जारी करते समय कोर्ट ने अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और ईडी के बयानों को ईश्वरीय सत्य मान लिया. केजरीवाल ने सभी समन का जवाब भी दिया, अगर केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव या बजट सत्र में भाग लेने में व्यस्त थे. आपने बस ये मान लिया है कि मैंने जो कहा वो सरासर झूठ है और ईडी ने जो कहा वो सरासर सच है.दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अब तक एजेंसी की ओर से जारी 8 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं. 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन को नजरअंदाज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है. इसी के खिलाफ केजरीवाल कोर्ट पहुंचे हैं।